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अनिवार्य निवारण प्रकोष्ठ
BITE में विद्यार्थियों, अभिभावकों, एवं संकाय के लिए संरचित शिकायत निवारण व्यवस्था — UGC नियमों के अनुरूप।
BITE वाराणसी UGC के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण विनियम, 2023 के तहत संरचित शिकायत निवारण व्यवस्था संचालित करता है। यह व्यवस्था शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुशासन, छात्रवृत्ति, एवं अन्य संस्थागत मामलों से संबंधित शिकायतों को संबोधित करती है।
अनिवार्य शिकायत-निवारण समिति के अतिरिक्त, संस्थान अलग समितियाँ भी संचालित करता है: (अ) आंतरिक शिकायत समिति (ICC) — कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, (ब) एंटी-रैगिंग समिति — UGC एंटी-रैगिंग विनियम के अंतर्गत, (स) SC/ST सेल — आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए।
अपनी शिकायत का स्पष्ट विवरण लिखें — तिथि, स्थान, संबंधित व्यक्ति, एवं आपकी अपेक्षा।
यदि कोई हो — ईमेल, पत्र, फोटो, अन्य साक्ष्य।
ईमेल enquiry@bitevns.ac.in पर भेजें, या प्रशासनिक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करें।
7 कार्य दिवसों के भीतर पावती मिलेगी। शिकायत संख्या नोट कर लें।
सामान्य शिकायतें 15-30 कार्य दिवसों में संबोधित। जटिल मामले 90 दिनों तक।
समाधान से असंतुष्ट होने पर UGC के Online Grievance Redressal System (ogms.ugc.ac.in) पर अपील कर सकते हैं।
गोपनीयता आश्वासन
सभी शिकायतें पूर्ण गोपनीयता के साथ संभाली जाती हैं। शिकायतकर्ता की पहचान बिना उनकी स्पष्ट सहमति के सार्वजनिक नहीं की जाती। प्रतिशोध / उत्पीड़न के विरुद्ध संस्थान की कड़ी नीति है।
UGC शिकायत निवारण के लिए केंद्रीय पोर्टल भी उपलब्ध है।
UGC Online Grievance Redressal SystemEnglish version: /grievance